एसवाईएल की समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें : प्रो. सरचंद सिंह खियाला
- Anya KhabrenHindi News
- September 13, 2022
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एसवाईएल को आपातकालीन समय का अनुदान, आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने की
आवश्यकता- खियाला
अमृतसर ,13 सितम्बर ( कुमार सोनी )
भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता प्रो. सरचंद सिंह खियाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मामले में पंजाब को न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने एसवाईएल को पंजाब को कमजोर करने की कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी राजनीति का उत्पाद करार देते कहा कि इसका प्रस्ताव 24 मार्च 1976 को आपातकाल के दौरान स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पंजाब के पानी के अनुचित वितरण से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री से जोर देकर कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद अवधियों में से एक जिसने कांग्रेस की फासीवादी प्रवृत्तियों को उजागर किया उक्त आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जिसने आपातकाल के दौरान कड़ा विरोध किया हो। सात पन्नों के पत्र में प्रो. सरचंद सिंह ने कहा कि पंजाब के जल के मामले में हमेशा संवैधानिक व्यवस्था पर राजनीति हावी रही। आपातकाल के दौरान कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना एसवाईएल असंवैधानिक और असंवैधानिक है। आज आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2020 को जस्टिस संजय कृष्ण कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आपातकाल को देश के लिए अनावश्यक घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब का भूमिगत जल भी लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रहेगा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि आज पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। प्रो. ख्याला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में नदी के पानी को प्राकृतिक संसाधन के रूप में घोषित करने और सभी के अधिकार और खुली पहुंच के समर्थन ने पंजाब की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उक्त टिप्पणी की तुलना 1987 में इराडी ट्रिब्यूनल अवार्ड के समय इराडी के तर्कहीन तर्क से की, जिसमें कहा गया था कि “भारत जैसे देश में रिपेरियन सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य की सीमाएँ तय नहीं हैं। हमारे संविधान के तहत राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है और एक राज्य को खत्म भी किया जा सकता है। इसलिए, कोई भी राज्य जल के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता।” उन्होंने कहा कि किसी को भी भारतीय संविधान की आत्मा का उल्लंघन करने की अनुमति नही है। उन्होंने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में 17वीं प्रविष्टि, जिसे “राज्य सूची” के रूप में जाना जाता है, पानी से संबंधित है। जहां नदी के पानी को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में माना गया है। पानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के खुलेपन ने सवाल किया कि क्या अन्य राज्यों की भूमि से निकलने वाले धातु, कोयला, लोहा, ग्रेनाइट आदि के बारे में अदालतों की भी यही सोच होगी?। क्या उन्हें भी पंजाब के पानी की तरह एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में सभी के समान अधिकार के रूप में माना जाएगा? उन्होंने पंजाब के पानी के वितरण के दौरान हुई लूट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंजाब की त्रासदी में यमुना लिंक नहर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पंजाब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब मजबूत हुआ, उसने हमेशा भारत की रक्षा की। पंजाब के मजबूत होने पर भारत किसी भी खतरे में नहीं था। इसलिए दानिशवारों के लिए पंजाब भारत का खड़ग भुजा, चौकीदार और देश का द्वार कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा कर भारत में भूख मिटाकर पंजाब भारत का अनाज भंडार बना। देश की आजादी के लिए फांसी, आजीवन कारावास, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, बज बज घाट कलकत्ता, कूका आंदोलन और जलियांवाला बाग में कुर्बानी देने वाले 4771 लोगों में 3728 सिख थे। जिन्होंने जनसंख्या की दृष्टि से 2 प्रतिशत होते हुए भी 90 प्रतिशत बलिदान दिया। सिख नेतृत्व ने कभी भी पंजाब को एक स्वतंत्र देश बनाने की कोई मांग नहीं की। जब देश आजाद हुआ तो सिखों ने अपने भाग्य को भारत से जोड़ दिया। आजादी के समय पंजाब का विभाजन हुआ और सिख समुदाय को नुकसान। उस समय मारे गए 10 लाख लोगों में से 4.5 लाख सिख थे, इसके अलावा सिख महिलाओं ने अपनी गरिमा बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। परित्यक्त संपत्ति और उपजाऊ भूमि को छोड़ दिया। सिखों और पंजाबियों ने 1962 में चीन, पाकिस्तान के साथ 1965-71 में और कारगिल के 1999 के युद्ध में अपनी देशभक्ति साबित की, किसके दृढ़ संकल्प और हार्दिक सहयोग के बिना ये जीत संभव थी? उन्होंने पंजाब के प्रति कांग्रेस की कठिनाइयों के बारे में कहा कि पंजाब के प्रति कांग्रेस के झूठे वादों, विश्वासघातों और आघातों का एक लंबा इतिहास है, जिसकी एक अद्भुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दरअसल, कांग्रेस उन पंजाबियों और सिखों को नहीं देखना चाहती थी, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गौरवशाली संघर्ष और बलिदान की कहानी गढ़ी थी को लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हुए सत्ता में आता नही देख सकता। इसलिए उन्होंने बार-बार सांप्रदायिक कार्ड खेला। क्या यह सिखों को दंडित करने के लिए था जैसा कि कांग्रेस ने पहले पंजाब के साथ किया था? 1966 की विवादित जनगणना के आधार पर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन, जिसमें कई पंजाबी भाषी क्षेत्रों का बहिष्कार शामिल है, देश में किसी अन्य राज्य के पुनर्गठन में असंवैधानिक धाराएं 78. 79 ,80 को जोड़ने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि इस तरह की असंवैधानिक धाराओं ने केंद्र सरकार को पंजाब के अधिकारों पर हमला करने की आजादी दी, जिसने आगे बढ़कर पंजाब के नदी जल को लूट लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को निपटाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता के दौरान राजस्थान को पंजाबी का जल भागीदार भी बताया गया। हालांकि, उन्होंने जो कहा वह भारत के पक्ष को मजबूत करने के लिए था। लेकिन बाद में राजस्थान के स्वामित्व को कभी खारिज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब की नदियों का स्वामित्व पंजाब का माना जाता था और रॉयल्टी प्राप्त होती थी। पंजाब के अलावा, स्वतंत्र भारत में नवगठित राज्यों के लिए पानी के मुद्दे को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता रहा। उन्होंने कहा कि आज पंजाब जल संकट से जूझ रहा है। पंजाब में सिंचाई के लिए 30% नहरी पानी की सुविधा है और 70% पानी ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत उपयोग किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से पंजाब को न्याय दिलाने के लिए एसवाईएल और पानी के मुद्दे को हल करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे।