खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के अंतर्गत चालान किए जाएगा: जिलाधीश डॉ निपुण ज़िन्दल
- Anya KhabrenKANGRA
- July 1, 2022
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01 जुलाई, धर्मशाला
जिलाधीश डॉ निपुण ज़िन्दल की अध्यक्षता में आज क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के सम्मेलन कक्ष में तीसरी जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई । बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।
जिलाधीश ने कहा कि शुद्ध खाद्य पदार्थ सभी को मिले इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए जिलाधीश ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में रूटीन में निरीक्षण व खाद्य पदार्थों के सैंपल बढ़ाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में सभी छोटे-बड़े खाते विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस लेना अनिवार्य है जिले के सभी मिड-डे-मील स्कूल व आंगनबाड़ियों को भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरदर्शन गुप्ता ने मानसून सीजन के चलते गोलगप्पे रेहडी वालों को साफ सफाई और स्वच्छ पानी प्रयोग करने के निर्देश दिए अगर कोई भी विक्रेता खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उसको चालान किए जाएगा। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सविता ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुगंधि कौंडल, एमओएच डॉक्टर विक्रम कटोच, डॉक्टर अभिषेक ठाकुर साक्षी शर्मा मौजूद थे