फसल बीमा के दावों का भुगतान न होने पर टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क: डीसी डा निपुण जिंदल
- Aap ke LiyeHindi NewsKANGRA
- July 11, 2022
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धर्मशाला, 11 जुलाई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुक्सान के दावों का भुगतान नहीं होने पर किसान निशुल्क सहायता सेवा नंबर 1800-116-515 पर कर सकते हैं इसके साथ ही पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान टोल फ्री नंबर 1800-209-1111 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह जानकारी उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने सोमवार को डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले इस के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों तथा पीएम किसान सम्मान निधी योजना के लाभार्थियों को भी पीएम फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने के लिए तहसील तथा सब तहसील स्तर पर जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे जिसमें कृषि, राजस्व तथा अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि संयुक्त तौर पर शामिल होकर किसानों को जागरूक करें।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसान मक्की तथा धान की फसल का बीमा 15 जुलाई तक करवा सकते हैं इसमें किसानों को मक्की तथा धान की फसल के बीमा के लिए 24 रूपये प्रति कनाल प्रीमियम देना पड़ेगा जबकि इसमें बीमित राशि 1200 प्रति कनाल तय की गई है।
उन्होंने कहा कि पात्र किसान अपना फोटा पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केंद्र, बैंक अथवा आनलाइन अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमित किसानों को बीमित फसल के नुक्सान की सूचना 72 घंटें के भीतर क्रॉप इंश्योरेंश ऐप, टोल फ्री नंबर, बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों को अनिवार्य तौर पर देना सुनिश्चित करना होगा। इसी तरह से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के तहत भी मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की संभावित क्षति से कृषक को हुए आर्थिक नुक्सान की भारपाई भी की जाती है। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि इन बीमा योजनाओं के सुचारू प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के साथ साथ किसानों को नुक्सान के दावों का भी समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसान लाभांवित हो सकें।