मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में गन कल्चर पर सख़्ती से नकेल कसने के दिए निर्देश
- Aap ke LiyeBreaking NewsPUNJAB
- November 13, 2022
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मौजूदा हथियार लाइसैंसों की समीक्षा करने और आने वाले तीन महीनों में नया लाइसेंस जारी न करने के भी आदेश दिए
सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों की प्रदर्शनी पर पाबंदी, गन कल्चर को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर भी लगाई पाबंदी
नफरती भाषणों के मामलो में की जाएगी कड़ी कार्यवाही, एफ.आई.आर होगी दर्ज
चंडीगढ़, 13 नवंबर:
गन कल्चर पर रोक लगाने और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के सभी हथियार लाइसैंसों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में अमन-शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने सम्बन्धी दिए गए सख़्त निर्देशों के बाद यह फ़ैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर प्रमुख सचिव गृह द्वारा डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नरों, जि़ला मैजिस्ट्रेटों और सीनियर सुपरीटेंडैंट्स ऑफ पुलिस को एक विस्तृत पत्र जारी कर राज्य में मौजूद सभी हथियार लाइसैंसों की समीक्षा करने के लिए कहा है। यह भी हिदायत की गई है कि यदि पिछले समय के दौरान किसी भी समाज विरोधी तत्व को लाइसैंस जारी किया गया था, तो उसे तुरंत रद्द किया जाए।
इसी तरह यह भी आदेश दिया गया है कि आने वाले तीन महीनों के दौरान सामान्य रूप से कोई नया लाइसेंस जारी ना किया जाए और कहा गया है कि लाइसेंस केवल उस मामले में ही जारी किया जाए, जहाँ इसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बशर्ते ऐसे मामलों में आवेदनकर्ता द्वारा दिए गए तर्क से हथियार लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी पूरी तरह संतुष्ट हो। इसके साथ ही हथियारों और गोला-बारूद की सर्वजनिक प्रदर्शनी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह पाबंदी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी लागू होगी।
इसके अलावा गन कल्चर को दिखाने वाले गीतों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह सार्वजनिक जमावड़ों, धार्मिक स्थानों, विवाहों, पार्टियों और अन्य स्थानों पर हथियार लेकर जाने और हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है।
अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों में विशेष और औचक चैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को हिदायत की गई है कि अमन-शांति को भंग करने के उद्देश्य से नफऱती भाषण देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए।