हिमाचल हाईकोर्ट ने नालागढ़ में अवैध खनन और स्टोन-क्रशरों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए

हिमाचल हाईकोर्ट ने नालागढ़ में अवैध खनन और स्टोन-क्रशरों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन और नियमों को अनदेखा कर चल रहे स्टोन-क्रशरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को आदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से इन स्टोन-क्रशरों का निरीक्षण करें। जिन क्रशरों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी मशीनरी जब्त की जाए और उनके संचालन को तुरंत बंद कर परिसर को सील किया जाए।

यह निर्देश हंदूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए। याचिका में नालागढ़ क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षति और अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्टोन-क्रशर मालिक माइनिंग लीज का गलत उपयोग कर नदियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अवैध खनन और पर्यावरणीय प्रभाव

ग्रामीणों का कहना है कि खनन के कारण नदियों में बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आसपास की जमीन बंजर हो रही है। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी हो रही है। पंजेहरा और नवग्राम जैसे गांवों में स्टोन-क्रशरों का वेस्ट नदी में फेंका जा रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि अंधाधुंध खनन के कारण भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। नदी किनारे स्थित ट्यूबवेल और कुएं सूखने लगे हैं, जिससे 50,000 से अधिक लोगों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

प्रशासन को मिले स्पष्ट निर्देश

कोर्ट ने सोलन के डीसी और बद्दी के एसपी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को कार्रवाई में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले से नालागढ़ के निवासियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में लगे कार्यकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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