अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

हमीरपुर, 12 नवंबर: जिला हमीरपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टीसीपी के नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने कहा कि जिला हमीरपुर में शहरी निकाय क्षेत्रों और शिमला-मटौर फोरलेन नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 100 मीटर तक के क्षेत्र को टीसीपी एक्ट के दायरे में लाया गया है। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में टीसीपी विभाग के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अवैध निर्माण के मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं और विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मिलकर काम करें और अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहरी सौंदर्य को बिगाड़ता है बल्कि भविष्य में कई समस्याएं भी पैदा करता है।

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