अप्रैल 2023 के दौरान 37 करोड़ 29 लाख 33 हजार रुपये पेंशन लाभार्थीयों के बीच किया गया वितरण-उपायुक्त अमित तलवार

जिले में 2 लाख 48 हजार 622 लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं

अमृतसर, 26 मई ( राहुल सोनी )

 

आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में जनहित के लिए काम करने की मंशा से सत्ता में आई है और जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त बातें व्यक्त करते हुए उपायुक्त अमृतसर अमित तलवार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला अमृतसर, पंजाब द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के तहत कुल 2 लाख 48 हजार 622 लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए गए हैं. अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं में अप्रैल माह में 37,29,33,000/- का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति नजदीकी सुविधा केन्द्रों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों अथवा ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

श्री तलवार ने कहा कि विभाग आर्थिक सहायता योजना के तहत 4 योजनायें चलाता है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पुरुषों की उम्र कम से कम 65 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए जमीन की सीमा पति और पत्नी दोनों के नाम पर ढाई एकड़ कनाल/5 एकड़ बरनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन शहरी क्षेत्र के लिए आवासीय घर 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और वृद्धावस्था पेंशन के लिए सभी स्रोतों से आय 60000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की कुल संख्या 1 लाख 68 हजार 638 है।

श्री तलवार ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा 58 वर्ष से कम या 58 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला जो अपने पति के घर से लगातार अनुपस्थित रहने, पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता या किसी भी कारण से अपने पति की संपत्ति है अन्य कारण वंचित और अविवाहित या 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की निःसंतान महिलाएं वित्तीय सहायता की हकदार हैं। उस महिला की स्वयं की आय 60 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 47331 विधवा पेंशन लाभार्थी हैं।

 

उपायुक्त ने कहा कि आश्रित बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है, जिनके माता-पिता उनकी मृत्यु या घर से लगातार अनुपस्थिति या उनकी शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण देखभाल से वंचित हो गए हैं, इस योजना के तहत वे पाने के हकदार होंगे। वित्तीय सहायता। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता के लिए माता-पिता या अभिभावक पेंशन फार्म भरेंगे। जिसके तहत माता-पिता की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 14876 आश्रित लाभार्थी हैं।

 

विकलांगता पेंशन की बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुल 17777 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं और 50 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. आवेदक की स्वयं की आय 60 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता-पिता/जीवनसाथी की मृत्यु के मामले में, बाल पेंशन अभिभावक द्वारा लागू की जाएगी और अभिभावक की आय पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नि:शक्तता पेंशन के लिए 50 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति का यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से विकलांग/बीमार व्यक्तियों या 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मामला अभिभावक/वारिस द्वारा लागू किया जाएगा और अभिभावक की आय पर विचार किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नजदीकी सुविधा केन्द्रों, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय व संबंधित जानकारी पर आवेदन कर सकते हैं. बाल सेवा केन्द्रों, समूहों को विकास परियोजना कार्यालय में लिया जा सकता है।

 

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