षड्यंत्र और राजनीति का हिस्सा धर्म परिवर्तन

षड्यंत्र और राजनीति का हिस्सा धर्म परिवर्तन

षड्यंत्र और राजनीति का हिस्सा धर्म परिवर्तन

 

सुप्रीम कोर्ट मानता है कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन राजनीतिक मुद्दा है या आस्था का मामला? लोगों को जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन या लालच आदि के प्रावधानों और तरीकों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। जबरन धर्मांतरण की सजा को पहले के 10 साल से घटाकर एक से पांच साल कर दिया गया। धर्म परिवर्तन से जुड़ा विवाह अवैध है। यदि धर्मांतरण में नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य शामिल है, तो कारावास दो से सात साल है।

 

 

 

 

 

 

 

 

डॉ प्रियंका सौरभ

आस्था परिवर्तन हृदय का विषय है। आप राजनीतिक भाषा शैली और ऐसे प्रतीकों को अपनाकर किसी के अंतर्मन नहीं बदल सकते। गांधी जी इसी कारण धर्म परिवर्तन के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि समाज सुधार के काम में धर्म परिवर्तन की भूमिका नहीं है। जाहिर है, धर्म परिवर्तन के पीछे दिए गए तर्कों को स्वीकार करना कठिन है। धर्म के अधिकार में धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, लालच और अन्य तरीकों से अन्य लोगों को धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक आदेश में बाधा डालने के अलावा, धोखाधड़ी या प्रेरित धर्मांतरण अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए, बलपूर्वक धर्मांतरण को विनियमित/प्रतिबंधित करने के लिए राज्य अपनी शक्ति के भीतर अच्छी तरह से है। भारत में, कोई भी कानून यह प्रतिबंधित नहीं करता है कि कौन से धर्म एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें अपना धर्म बदलने का अधिकार भी शामिल है। हालाँकि, भारत में धर्म परिवर्तन के लिए कोई कानूनी बाधाएँ नहीं हैं, लेकिन सामाजिक बाधाएँ अक्सर होती हैं।

 

 

स्वतंत्रता भारतीय संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता उन अधिकारों में से एक है जिन पर मौलिक स्तंभ आधारित है। भारत में, धर्म जीवन के हर पहलू में एक भूमिका निभाते हैं लेकिन साथ ही धर्म व्यक्ति के लिए है। किसी भी धर्म को दिल और पेशे से चुनना किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी धर्मांतरण विरोधी कानून अन्यथा “किसी भी धर्म को चुनने और मानने की स्वतंत्रता” के मूल सिद्धांत को कम कर देगा और संविधान की भावना के खिलाफ जाएगा। इसके अलावा, भारत जैसे देश में जहां धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना का एक तत्व है, वास्तव में जिस चीज की जरूरत है वह समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों की रक्षा करना है, जिन्हें कभी-कभी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी-कभी लोग अपनी खुशहाली बनाए रखने के लिए सामाजिक परिस्थितियों में अपना धर्म बदल लेते हैं और अगर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह उन पर गंभीर प्रभाव डालेगा। ऐसे कानूनों की कई कानूनी विद्वानों ने तीखी आलोचना की है जिन्होंने तर्क दिया था कि ‘लव जिहाद’ की अवधारणा का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 की ओर इशारा किया है जो व्यक्तियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की गारंटी देता है।

 

साथ ही, अनुच्छेद 25 के तहत, विवेक की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का पालन न करने सहित अपनी पसंद के धर्म के अभ्यास और रूपांतरण की भी गारंटी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह माना है कि राज्य और अदालतों के पास जीवन साथी चुनने के वयस्क के पूर्ण अधिकार पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लिली थॉमस और सरला मुद्गल दोनों ही मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि बिना किसी प्रामाणिक विश्वास के और कुछ कानूनी लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए धार्मिक रूपांतरण में दम नहीं है। सलामत अंसारी-प्रियंका खरवार इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2020 का मामला: एक साथी चुनने या पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा था। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्वास बदलने सहित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। चूंकि यह एक राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र अनुबंध खेती आदि पर मॉडल कानून जैसे मॉडल कानून बना सकता है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाते समय राज्यों को उस व्यक्ति के लिए कोई अस्पष्ट या अस्पष्ट प्रावधान नहीं रखना चाहिए जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों में अल्पसंख्यक समुदाय संस्थानों द्वारा धर्मांतरण के लिए वैध कदमों का उल्लेख करने का प्रावधान भी शामिल करने की आवश्यकता है।

 

कोई अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को अपनाए यह उसका विषय है लेकिन सामूहिक रूप से लोगों को भड़का कर धर्म परिवर्तन को आक्रामक रैली में परिणत करना भयावह दृश्य उत्पन्न करता है । इससे समाज और देश का केवल अहित ही होगा । कुल मिलाकर यह क्षोभ और चिंता का विषय है। धर्म मानव को कर्तव्यों के द्वारा मनुष्यता के उच्चतम शिखर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है उसे इस तरह राजनीतिक शैली की रैलियां न बनाया जाए यही सबके हित में है। वैसे आर्य समाजी राम, कृष्ण को भगवान नहीं मानते लेकिन महापुरुष मानते हैं। हमारे इतिहास के अनुसार श्री राम इच्छ्वाकू वंश की 65 वीं पीढी थे और महात्मा बुद्ध 123 वीं पीढ़ी। इस नाते वंशावली से भी राम को अपना पूर्वज मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अश्वघोष ने महात्मा बुध की जीवनी लिखी है और उसमें वंशावली मिल गई तो फिर इसको अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं। आखिर अश्वघोष बौद्ध मुनि थे। लोगों को जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन या लालच आदि के प्रावधानों और तरीकों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। जबरन धर्मांतरण की सजा को पहले के 10 साल से घटाकर एक से पांच साल कर दिया गया। धर्म परिवर्तन से जुड़ा विवाह अवैध है । यदि धर्मांतरण में नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य शामिल है, तो कारावास दो से सात साल है।

 

 

यह लेखिका के निजी विचार हैं

Related post

मंडी में HRTC बस के टायर खुले, बाल-बाल बचे यात्री

मंडी में HRTC बस के टायर खुले, बाल-बाल बचे…

  मंडी में HRTC बस के टायर खुले, बाल-बाल बचे यात्री मंडी, 18 अप्रैल: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आज…
Farmers Block Railway Tracks in Shambhu, Punjab Amidst Intensifying Protests

Farmers Block Railway Tracks in Shambhu, Punjab Amidst Intensifying…

“Farmers Block Railway Tracks in Shambhu, Punjab Amidst Intensifying Protests“ Amidst escalating tensions and mounting pressure on the government, farmers at…
Tragic Mystery Surrounds the Alleged Suicide of Himachal Pradesh College Student in Dharamshala

Tragic Mystery Surrounds the Alleged Suicide of Himachal Pradesh…

“Tragic Mystery Surrounds the Alleged Suicide of Himachal Pradesh College Student in Dharamshala” In a tragic turn of events, the serene…

Leave a Reply

Your email address will not be published.