हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: 9 पर्यटन निगम के होटल मार्च 2025 तक रहेंगे खुले
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- November 22, 2024
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: 9 पर्यटन निगम के होटल मार्च 2025 तक रहेंगे खुले
हिमाचल प्रदेश सरकार को पर्यटन क्षेत्र में राहत देते हुए, प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार की याचिका पर 9 होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। अब ये होटल अगले 6 महीने, यानी मार्च 2025 तक खुले रहेंगे। यह निर्णय जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लिया।
किन होटलों को राहत मिली है?
हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कुल 18 होटलों में से 9 को खुले रखने की अनुमति दी है। इनमें शामिल हैं:
- चायल पैलेस होटल – सोलन
- चंद्रभागा होटल – केलांग, लाहौल-स्पीति
- मेघदूत होटल – खज्जियार, चंबा
- लॉग हट्स – मनाली
- कुंजुम होटल – मनाली
- भागसू होटल – भागसू
- नग्गर कैसल – नग्गर
- कुल्लू होटल
- धौलाधार होटल – धर्मशाला
हाईकोर्ट ने पहले HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने 9 होटलों को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी।
ये 9 होटल अगले साल मार्च 2025 तक चालू रहेंगे। इस दौरान सरकार को इन होटलों की आर्थिक स्थिति और संचालन को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।
यह आदेश पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये होटल न केवल राज्य की आय के स्रोत हैं बल्कि पर्यटकों के लिए भी अहम आकर्षण हैं।
सरकार की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। अब राज्य सरकार के पास इन होटलों को बेहतर तरीके से संचालित करने और उन्हें घाटे से उबारने का मौका है।
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