अमृतसर के मजीठा में नकली शराब के कारण हुए जानमाल के नुकसान के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए, पंजाब पुलिस ने गैर-कानूनी शराब के व्यापार के सरगना समेत कई स्थानीय वितरकों और औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायन मेथनॉल के मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। इस रैकेट के गिरफ्तार सरगना की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है, जबकि मेथनॉल के मुख्य सप्लायरों की पहचान लुधियाना के सुख एन्क्लेव स्थित साहिल केमिकल्स के मालिक पंकज कुमार उर्फ साहिल और अरविंद कुमार के रूप में हुई है। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय वितरकों जिनकी पहचान प्रभजीत सिंह और कुलबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने विक्रेताओं निंदर कौर, साहिब सिंह, गुरजंट सिंह, अरुण उर्फ काला और सिकंदर सिंह उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, को भी गिरफ्तार किया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सरगना साहिब सिंह द्वारा ऑनलाइन खरीदे गए मेथनॉल केमिकल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश करने और इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच जारी है।
डीजीपी ने बताया कि डीएसपी सब-डिवीजन मजीठा अमोलक सिंह और एसएचओ थाना मजीठा एसआई अवतार सिंह को अपनी ड्यूटी में कोताही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दोषियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
एसएसपी देहाती मनिंदर सिंह ने कहा कि जांच से पता चला है कि स्थानीय वितरक प्रभजीत सिंह ने सरगना साहिब सिंह से 50 लीटर की कैन में भरा मेथनॉल केमिकल प्राप्त किया था। पूछताछ के दौरान, आरोपी साहिब ने खुलासा किया कि उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लुधियाना स्थित केमिकल फर्म, साहिल केमिकल्स से मेथनॉल ऑर्डर किया था। एसएसपी ने बताया कि जांच से यह भी पता चला है कि सरगना साहिब सिंह द्वारा दिल्ली स्थित फर्म से ऑर्डर की गई मेथनॉल की एक और खेप रास्ते में है। उन्होंने कहा कि आबकारी और पुलिस टीमों को खेप पहुंचने पर उसे प्राप्त करने और जब्त करने के लिए तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में एफआईआर नंबर 42/25 थाना मजीठा में और एफआईआर नंबर 16/25 थाना कत्थूनंगल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 103, आबकारी एक्ट की धारा 61ए और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
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