लुधियाना उपचुनाव के दिन 19 जून को सभी मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

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लुधियाना जिले में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनज़र 19 जून को मतदान दिवस पर सभी योग्य मतदाताओं के लिए वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है। यह निर्णय जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन द्वारा जारी आदेशों के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी — जो दुकान, उद्योग, व्यवसाय, कंपनी या अन्य किसी संस्थान में कार्यरत हैं और लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं — इस अधिकार के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि यह छुट्टी वैधानिक है और इसके चलते किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती।

हिमांशु जैन ने दो टूक शब्दों में चेताया कि यदि कोई नियोक्ता, दुकान मालिक या प्रबंधक अपने यहां कार्यरत किसी मतदाता को अवकाश देने से इनकार करता है या वेतन में कटौती करता है, तो यह चुनाव कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में न केवल आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, बल्कि सज़ा भी दी जा सकती है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए अनुकूल वातावरण दें ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा न आए। यदि किसी कर्मचारी को जबरन काम पर बुलाया जाता है या उसे मतदान से वंचित किया जाता है, तो वह इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय या चुनाव विभाग में दर्ज करवा सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला न सिर्फ़ मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि चुनावी भागीदारी को और व्यापक व पारदर्शी बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस घोषणा से यह संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर नागरिक का वोट कीजिए, अधिकार से कीजिए।

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