शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनज़र राज्य में तीन चरणों में होने वाले मतदान के दिनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई (पहला चरण), 28 मई (दूसरा चरण) और 30 मई 2026 (तीसरा चरण) को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सरकार के आदेशों के तहत इन तिथियों पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थान तथा संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिससे उन्हें मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश मिल सके।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी राज्य के किसी अन्य स्थान पर कार्यरत है, लेकिन उसका नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि कर्मचारी ने मतदान किया है।
वहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह चुनाव कार्यक्रम कुल्लू जिले के नग्गर विकास खंड की करजान और सोयल ग्राम पंचायतों तथा आनी विकास खंड की जाबन और नम्होग पंचायतों पर लागू नहीं होगा।
मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी इस अधिसूचना को चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।





