अब सावधान रहें! गाड़ियों पर बिना अनुमति वाले स्टिकर लगाना पड़ सकता है महंगा – जानें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम

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हिमसत्ता डिजिटल डेस्क

अगर आप अपनी कार या बाइक पर ‘सरकारी’, ‘डिफेंस’, ‘VIP’, ‘जाट’, ‘राजपूत’, ‘सिख’, ‘हिंदू’ या किसी भी तरह का पहचान दर्शाने वाला स्टिकर लगाते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। **मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act)** के तहत ऐसे स्टिकर न केवल **गैरकानूनी** हैं, बल्कि इन पर **भारी जुर्माना** और कुछ मामलों में **कानूनी कार्रवाई** भी हो सकती है।

केंद्र सरकार और राज्य पुलिस विभागों ने समय-समय पर इस विषय पर चेतावनी जारी की है कि **गाड़ी पर लगाए गए अनुचित या भ्रामक स्टिकर** सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और कई बार **कानून की अवहेलना या झूठे पहचान पत्र** का रूप भी ले लेते हैं।

कौन से स्टिकर प्रतिबंधित हैं?

**1. ड्राइवर की दृष्टि बाधित करने वाले स्टिकर:**
विंडशील्ड (सामने का शीशा) या पीछे की खिड़की पर ऐसा कोई भी स्टिकर जो चालक की सड़क देखने की क्षमता को बाधित करे, **गैरकानूनी** है।

**2. सरकारी या अधिकारिक प्रतीकों की नकल करने वाले स्टिकर:**
“**On Government Duty**, **Police**, **Press**, **Army**, **Defence**” जैसे शब्दों वाले स्टिकर **केवल अधिकृत वाहनों** के लिए होते हैं। किसी निजी वाहन पर ऐसे स्टिकर लगाना **धोखाधड़ी (Impersonation)** की श्रेणी में आता है।

**3. नंबर प्लेट पर लगे स्टिकर:**
नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टिकर, कवर, या साज-सज्जा सामग्री **स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित** है। यह **मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50** और **CMVR 1989** का उल्लंघन है।

**4. जाति, धर्म या आपत्तिजनक सामग्री वाले स्टिकर:**
‘जाट’, ‘गुर्जर’, ‘राजपूत’, ‘हिंदू’, ‘मुस्लिम’, या किसी भी धर्म या जाति विशेष से जुड़े **पहचान या नारे वाले स्टिकर** कानूनन प्रतिबंधित हैं। इससे समाज में **सांप्रदायिकता या भेदभाव** को बढ़ावा मिलता है।

**5. फर्जी सरकारी पहचान वाले स्टिकर:**
सरकारी विभागों के नाम या प्रतीकों (जैसे *भारत सरकार*, *पुलिस विभाग*, *नगर निगम* आदि) का उपयोग **केवल अधिकृत वाहन** कर सकते हैं। निजी वाहन पर ऐसे स्टिकर लगाना **गंभीर अपराध** है।

किन स्टिकरों की अनुमति है?

* व्यक्तिगत या **सृजनात्मक डिज़ाइन वाले स्टिकर** (जैसे स्पोर्ट्स क्लब, ट्रैवल, बच्चों के नाम या स्लोगन)
* ऐसे स्टिकर जो **दृश्यता को बाधित न करें** और **किसी नियम का उल्लंघन न करें**
* वाहन निर्माताओं या **अधिकृत ब्रांडिंग स्टिकर**

नियम तोड़ने पर कार्रवाई

* **₹500 से ₹5000** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
* बार-बार उल्लंघन करने पर **वाहन जब्त** भी किया जा सकता है।
* झूठी पहचान वाले स्टिकर (जैसे *Police* या *Government*) लगाने पर **धोखाधड़ी या प्रतिरूपण (Impersonation)** की धाराओं में **FIR** दर्ज हो सकती है।

सरकार का स्पष्ट संदेश

परिवहन मंत्रालय और पुलिस विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि

> “सड़क सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्टिकर लगाने में संयम बरतना जरूरी है। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

स्टिकर लगाना गलत नहीं, लेकिन सीमा के भीतर रहकर। अपनी पहचान दिखाने के बजाय, सड़क सुरक्षा और कानून पालन** को प्राथमिकता दें। आखिरकार, गाड़ी पर लगे शब्द कभी-कभी आपकी छवि और कानूनी स्थिति – दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।



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