कोर्ट की सख्ती रंग लाई: तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी की पदोन्नति अधिसूचना

तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला: तीन अधिकारियों को उप-निदेशक (प्रशिक्षण) पद पर पदोन्नति, वर्षों पुराना विवाद सुलझा

शिमला, नवंबर 2025
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में लम्बे समय से लंबित पदोन्नति विवाद आखिरकार सुलझ गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सरकार ने तीन अधिकारियों — श्री ललित कुमार, श्री संजय सहोत्रा और श्री रविन्द्र सिंह — को उप-निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान कर दी है। यह निर्णय विभाग के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यह पदोन्नति नागरिक रिट याचिका संख्या 6329/2025 — ललित कुमार एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के तहत दायर याचिका के परिणामस्वरूप संभव हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पूरे मामले में प्रभावी पैरवी अधिवक्ता गणेश बरोवालिया ने की, जिनकी कानूनी दलीलों और सतत प्रयासों ने न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गौरतलब है कि माननीय न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 04 जून 2025 को राज्य सरकार को तीन माह के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 06 अक्टूबर 2025 को उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव (तकनीकी शिक्षा) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश भी दिया था।

सरकार ने न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए वित्त विभाग की स्वीकृति और मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त कर 03 नवम्बर 2025 को पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी।

यह निर्णय न केवल संबंधित अधिकारियों के लिए न्यायिक और करियर उपलब्धि है, बल्कि विभाग में वर्षों से लंबित बैठकों और पदोन्नति प्रक्रियाओं के लंबित रहने पर एक महत्वपूर्ण मिसाल भी स्थापित करता है। इस मामले ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश और प्रभावी कानूनी वकालत प्रशासनिक निर्णयों को समयबद्ध क्रियान्वयन तक ले जा सकती है।