हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियाँ प्रतिबंधित

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियाँ प्रतिबंधित

कांगड़ा जिले के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध मौसम की स्थिति को देखते हुए लगाया गया है।

प्रतिबंध के तहत करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा जैसे प्रमुख ट्रैकिंग रूट पर भी ट्रैकिंग करने की अनुमति नहीं होगी। इन ट्रैकिंग रूट पर ट्रैकिंग करने के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, धौलाधार के समीप पैराग्लाइडिंग भी प्रतिबंधित है। आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी या अलर्ट जारी किए जाने पर इन ट्रैकिंग रूट पर प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमतियाँ रद्द हो जाएँगी।

हालांकि, आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों, पर्वतारोहण केंद्रों और पुलिस के खोज और बचाव दलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी हितधारकों और पर्यटकों को इन प्रतिबंधों से अवगत कराएँ। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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